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जिस्मफरोशी का धंधा बेनकाब! देह व्यापार के 2 अड्डों पर पुलिस की रेड; बोगस कस्टमर भेजकर 2 महिलाओं समेत 4 को दबोचा

शहर में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर थाना, कोतवाली और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के लालटंकी दानीपारा और मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक में एक साथ छापेमारी कर देह व्यापार के दो अड्डों का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं लालटंकी से दो नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने मुक्त कराया।

पुलिस के मुताबिक, दोनों मामलों में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पहली कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के लालटंकी दानीपारा में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मी शर्मा के मकान में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक पाइंटर ग्राहक को 1,500 रुपये देकर मकान में भेजा।

पूर्व निर्धारित संकेत मिलते ही सीएसपी एवं साइबर डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मकान में दबिश दी। मौके पर मकान संचालिका लक्ष्मी शर्मा (46) और ग्राहक ऋषभ शर्मा (24) मिले। तलाशी के दौरान दो नाबालिग बालिकाएं भी मिलीं। पुलिस ने मौके से नकदी, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में लक्ष्मी शर्मा ने पिछले एक-दो वर्षों से लड़कियों को बुलाकर मकान में देह व्यापार कराने की बात स्वीकार की। मामले में लक्ष्मी शर्मा और ऋषभ शर्मा के खिलाफ PITA एक्ट की धारा 3, 4 और 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है।

मिट्ठूमुड़ा में भी पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

दूसरी कार्रवाई मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक में की गई। साइबर थाना और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुनीता मेहर के मकान में दबिश दी। यहां भी पुलिस ने पहले पाइंटर ग्राहक को भेजा और संकेत मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई की। मौके पर मकान संचालिका सुनीता मेहर (48) और अभय सिंह (42) मिले। पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध अवस्था में पाए गए। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। मकान में मौजूद अन्य महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि वे सुनीता मेहर के बुलावे पर वहां आई थी।

इस मामले में सुनीता मेहर और अभय सिंह के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। लालटंकी कार्रवाई में मुक्त कराई गई दोनों नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने संरक्षण में लेकर उनकी काउंसलिंग कराई। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

एसएसपी ने कहा- ऐसे गिरोहों को बख्शा नहीं जाएगा

रायगढ़ एसएसपी शशिमोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के शोषण से जुड़े अपराधों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अनैतिक देह व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नागरिकों से ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की और कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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