ChhattisgarhHindi news

रायपुर में नशीली दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज! 36 दुकानों पर ताबड़तोड़ रेड; 4 स्टोर्स सील, मची खलबली

शहर में युवाओं के बीच बढ़ते ड्राई ड्रग्स (सूखे नशे) के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस और औषधि एवं प्रसाधन विभाग ने मंगलवार को संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। विशेष अभियान के दौरान बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करते पाए गए चार मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। साथ ही संचालकों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में 36 से अधिक मेडिकल स्टोरों की जांच भी की गई।

रायपुर पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर शहर में ड्राई ड्रग्स के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल विशेष रूप से युवा वर्ग नशे के रूप में कर रहा है।

सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसे मेडिकल स्टोरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत सोमवार को पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, संबंधित थाना पुलिस, औषधि निरीक्षकों और औषधि एवं प्रसाधन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान टीम ने संदिग्ध मेडिकल स्टोरों पर टेस्ट परचेजिंग कराई। इस दौरान चार मेडिकल स्टोरों में बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयां बेची जाती पाई गईं। इनमें Pregabalin Capsules और Rexcof DX Syrup शामिल हैं, जिनकी बिक्री नियमानुसार केवल वैध चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है।

इन मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई

  • मां दुर्गा मेडिकोज, गोलबाजार (थाना डी.डी. नगर)
  • आयुष मेडिकल, गुढियारी
  • विश्वास मेडिकल, भनपुरी (थाना खमतराई)
  • उदय मेडिकल स्टोर, उरकुरा (थाना खमतराई)

औषधि एवं प्रसाधन विभाग ने चारों मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए दुकानों को सील कर दिया है।

पुलिस की चेतावनी

रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित एवं प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवाइयों का विक्रय केवल वैध डॉक्टर की पर्ची पर ही करें। नियमों का उल्लंघन कर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीली अथवा प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button